Stray Dogs Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (13 जनवरी) को पिछले पांच वर्षों में आवारा पशुओं से संबंधित नियमों के क्रियान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने पर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए राज्यों को भारी मुआवजा देने का आदेश देगा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए कुत्ता प्रेमियों और उन्हें खाना खिलाने वालों को भी जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा।
