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सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव को किया था चैलेंज, CJI सूर्यकांत ने पटना लौटाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर की जनसुराज की दलीले सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा। याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पार्टी की हार पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जनता ने पार्टी को नकार दिया है और अब पब्लिसिटी पाने के लिए इस अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है

Rajat Kumarअपडेटेड Feb 06, 2026 पर 6:31 PM
सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव को किया था चैलेंज, CJI सूर्यकांत ने पटना लौटाया
प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणि

प्रशांत किशोर की जनसुराज को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कथित फ्रीबीज को लेकर बिहार चुनावों को रद्द करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को जन सूरज पार्टी की याचिका सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जन सुराज की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में पिछले साल नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती दी गई थी।

जानें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर की जनसुराज की दलीले सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा। याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पार्टी की हार पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जनता ने पार्टी को नकार दिया है और अब पब्लिसिटी पाने के लिए इस अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने भी याचिका पर सवाल उठाए। उन्होंने जन सुराज के वकील से पूछा कि इस तरह के दावे सीधे सुप्रीम कोर्ट में कैसे किए जा सकते हैं। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया और याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह इसके लिए बिहार हाई कोर्ट का रुख करे।

जन सुराज ने की थी ये बड़ी मांग

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