भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार कोआसाराम बापू को फिलहाल राहत दे दी है। कोर्ट ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि अहमदाबाद में उनके आश्रम से जुड़ी जमीन और संपत्तियों पर कोई भी जबरदस्ती कार्रवाई न की जाए। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अभी ‘यथास्थिति’ बनाए रखी जाए। इस फैसले का मतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट के 17 अप्रैल के आदेश के बाद शुरू हुई सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
