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Waqf Amendment Act 2025: वक्फ एक्ट के कई प्रावधानों पर SC की रोक, '5 साल मुस्लिम होने की शर्त' और कलेक्टर की पावर निलंबित

SC on Waqf Amendment Act: सर्वोच्च अदालत ने जिस सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान पर रोक लगाई है, वह धारा 3(1)(r) है। यह धारा वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को पांच साल तक 'प्रैक्टिसिंग मुस्लिम' होने की शर्त अनिवार्य करती है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Sep 15, 2025 पर 12:42 PM
Waqf Amendment Act 2025: वक्फ एक्ट के कई प्रावधानों पर SC की रोक, '5 साल मुस्लिम होने की शर्त' और कलेक्टर की पावर निलंबित
CJI गवई ने टिप्पणी की कि 'नागरिकों के अधिकारों को तय करने की अनुमति कार्यपालिका को नहीं दी जा सकती

SC on Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ खास प्रावधानों पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस कानून के कई खंडों को निलंबित करने का आदेश दिया। यह फैसला उन याचिकाओं पर आया है जिनमें इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने 22 मई को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

किन प्रावधानों पर लगी रोक?

सर्वोच्च अदालत ने जिस सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान पर रोक लगाई है, वह धारा 3(1)(r) है। यह धारा वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को पांच साल तक 'प्रैक्टिसिंग मुस्लिम' होने की शर्त अनिवार्य करती है। अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें इस शर्त के अनुपालन के लिए नियम नहीं बनातीं, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके अलावा, अदालत ने धारा 3C(2), 3C(3) और 3C(4) पर भी रोक लगा दी। ये धाराएं कलेक्टर या सरकारी अधिकारी को यह तय करने की शक्ति देती थीं कि कोई वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि तो नहीं है। CJI गवई ने टिप्पणी की कि 'नागरिकों के अधिकारों को तय करने की अनुमति कार्यपालिका को नहीं दी जा सकती,' जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है।

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