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TCS Nashik Case: निदा खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला

TCS Nashik Case: इस मामले में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिसार ने बताया कि आरोपी निदा खान की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए निदा खान की भूमिका को अहम बताया है। विस्तृत आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए जमानत खारिज करने की पूरी वजह सामने आना बाकी है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 02, 2026 पर 9:21 PM
TCS Nashik Case: निदा खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला
TCS Nashik Case: निदा खान की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी।

नासिक कोर्ट ने शनिवार को TCS की नासिक यूनिट से जुड़े सेक्सुअल हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी निदा खान की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी। निदा खान मुख्य आरोपियों में से एक है, इसलिए उससे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.जी. जोशी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निदा खान की याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

वहीं इस मामले में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिसार ने बताया कि आरोपी निदा खान की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए निदा खान की भूमिका को अहम बताया है। विस्तृत आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए जमानत खारिज करने की पूरी वजह सामने आना बाकी है।

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