Telangana Drugs Case: तेलंगाना में ड्रग्स लेते पकड़े गए सांसद और पूर्व विधायक, हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में लिया

Telangana Drugs Case: तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद पुट्टा महेश कुमार और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के पूर्व विधायक पी. रोहित रेड्डी उन कई लोगों में शामिल थे, जिन्हें तेलंगाना पुलिस की एक टीम ने एक फार्महाउस पर छापा मारने के बाद हिरासत में लिया। इस पार्टी में कथित तौर पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था

अपडेटेड Mar 16, 2026 पर 11:11 AM
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Telangana Drugs Case: तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस की छापेमारी के दौरान सांसद पुट्टा महेश कुमार ड्रग्स लेते पकड़े गए

Telangana Drugs Case: आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद पुट्टा महेश कुमार और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी समेत 11 लोगों को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मोइनाबाद स्थित एक फार्महाउस में कथित तौर ड्रग्स का सेवन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। हालांकि, बाद में सांसद और सात अन्य लोगों को जांच के बाद छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि महेश कुमार, रोहित रेड्डी और चार अन्य लोगों की नशीली दवाओं के सेवन के लिए की जांच की गई। उसकी रिपोर्ट में कथित तौर पर ड्रग्स के सेवन की पुष्टि हुई।

हैदराबाद के पास मोइनाबाद स्थित रोहित रेड्डी के स्वामित्व वाले एक फार्महाउस में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किए जाने की विश्वसनीय सूचना मिलने पर तेलंगाना पुलिस ने शनिवार रात वहां छापा मारा। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक कारोबारी ने पार्टी के दौरान रिवॉल्वर से हवा में कथित तौर पर तीन गोलियां चलाई। बाद में पुलिस टीम की ओर एक गोली चलाई।

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत जांच के आधार पर गोली चलाने वाले व्यक्ति के नशे में होने का संदेह है। मौके से एक 32 कैलिबर रिवॉल्वर के साथ-साथ एक कारतूस एवं खोखा भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि बाद में रोहित रेड्डी और एक व्यवसायी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर नशीले पदार्थों के सेवन के अलावा शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत भी मामला था।


पुलिस ने इन तीनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिन्होंने रविवार रात उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महेश कुमार और सात अन्य लोगों को थाने से जमानत मिल गई। इन्हें नोटिस जारी करने के बाद रविवार शाम छोड़ दिया गया। बताया गया कि कुमार ने नशीले पदार्थ का सेवन किया था।

पार्टी में शामिल हुए 11 व्यक्तियों की 'यूरीन ड्रग टेस्टिंग किट' के जरिए मौके पर ही जांच की गई और उनमें से रोहित शेट्टी समेत पांच लोगों के ड्रग्स का सेवन करने की पुष्टि हुई। जबकि सांसद की जांच के परिणाम में इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

फार्महाउस से भारी मात्रा में शराब और कोकीन बरामद

अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान, आरोपियों में से एक के पास से 0.26 ग्राम कोकीन बरामद की गई। इसके अलावा, फार्महाउस से भारी मात्रा में शराब भी जब्त की गई। ईगल फोर्स के पुलिस अधीक्षक आर गिरिधर ने बताया कि विधिक कार्रवाई के तहत, उन्हें एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। फिर खून के सैंपल की जांच की गई जिसमें सांसद समेत छह लोगों के मादक पदार्थ सेवन करने की पुष्टि हुई।

अधिकारी ने कहा, "सांसद की प्रारंभिक जांच में उनके मादक पदार्थ लेने की पुष्टि नहीं हुई थी लेकिन खून की जांच में इसकी पुष्टि हो गई।" उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान, पुलिस टीम ने फार्महाउस परिसर को घेर लिया। इस दौरान एक महिला सहित 11 लोगों को हिरासत में लिया। उन्हें शराब पीते और नशीले पदार्थों का सेवन करते पाया गया।

पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के मादक पदार्थ सेवन करने की पुष्टि हुई की पुष्टि हुई है। उन्हें सुधारात्मक दृष्टिकोण के तहत प्रमाणित नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाएगा। उन्होंने इस संबंध में सहमति भी दी है। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि उनमें से कुछ ने यहां और अन्य ने गोवा में नशीली पदार्थों को प्राप्त किया था। इस संबंध में आगे की जांच जारी है।

नेता और कारोबारी थे पार्टी में शामिल

पुलिस ने बताया कि रोहित रेड्डी द्वारा आयोजित पार्टी में रियल एस्टेट कारोबारियों, व्यापारियों के साथ-साथ नेता शामिल हुए थे। इस बीच, TDP ने रविवार को एलुरु लोकसभा से सदस्य पुट्टा महेश कुमार से नोटिस जारी कर मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

TDP के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने कुमार को संबोधित एक पत्र में कहा, "TDP नेतृत्व ने उन आरोपों का गंभीरता से संज्ञान लिया है कि आपने (कुमार) 14 मार्च को मोइनाबाद फार्महाउस में हुई घटना के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन किया था। आपको विस्तृत स्पष्टीकरण पेश करने का निर्देश दिया है।"

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उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना ​​है कि हाल के घटनाक्रमों से उसकी प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है। नोटिस के अनुसार, सांसद को अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में पांच दिनों के भीतर पार्टी नेतृत्व को लिखित में पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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