जौनपुर कोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, ATS ने किया खुलासा

उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) ने रविवार को आजमगढ़ से एक व्यक्ति को जौनपुर अदालत और पुलिस लाइंस गेट को निशाना बनाकर कई बम धमाकों की धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया।

अपडेटेड Feb 23, 2026 पर 8:12 AM
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जौनपुर कोर्ट और पुलिस लाइन को बम से उड़ाने की धमकी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) ने रविवार को आजमगढ़ से एक व्यक्ति को जौनपुर अदालत और पुलिस लाइंस गेट को निशाना बनाकर कई बम धमाकों की धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस धमकियों के लिए उसने वीपीएन सेवाओं और फर्जी डिजिटल पहचान पत्रों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहचान छुपाई थी।

अधिकारियों के अनुसार, निजामाबाद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बख्शपुर निवासी विशाल रंजन को तकनीकी निगरानी और क्षेत्र में जांच के बाद रविवार को सिधारी इलाके में एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया।

17 फरवरी को जौनपुर के जिला न्यायाधीश की आधिकारिक ईमेल आईडी पर अलग-अलग आईडी से पांच धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। जांचकर्ताओं ने पाया कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पेड वीपीएन सर्विस, प्रॉक्सी आईपी मास्किंग और प्रोटॉन मेल जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था।


ईमेल में धमकी दी गई थी कि अगर दिए गए मोबाइल नंबरों पर 1 लाख रुपये ट्रांसफर नहीं किए गए, तो जौनपुर कोर्ट परिसर और पुलिस लाइंस गेट को बम से उड़ा दिया जाएगा। इन ईमेल में रकम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर मांगी गई थी।

धमकियों के बाद, लाइन बाजार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।

ATS टीमों ने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया गतिविधि, VPN उपयोग और प्रॉक्सी सर्वरों की गहराई से जांच की।

जांच में पता चला कि विशाल ने प्रोटॉन मेल, जीमेल और आउटलुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लगभग 50 फर्जी ईमेल आईडी और अलग-अलग पहचानों का इस्तेमाल करते हुए लगभग 20 फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए थे।

उसके कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने पांच मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड और नकदी बरामद की। जांचकर्ताओं को आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री और आजमगढ़ रोडवेज बस डिपो को उड़ाने की धमकी भरे संदेशों के ड्राफ्ट भी मिले, जो आगे की धमकियों की योजनाओं का संकेत देते हैं।

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