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एमपी में 2 बच्चों और सरकारी नौकरी से जुड़ा नियम बदल दिया गया, नया रूल यहां जानिए

Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को एक अहम अहम नीतिगत बदलाव करते हुए उस ड्राफ्ट प्रावधान को वापस लेने का निर्देश दिया, जिसके तहत दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी कर्मचारियों और इसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहरा दिया जाता था।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Jun 10, 2026 पर 11:27 AM
एमपी में 2 बच्चों और सरकारी नौकरी से जुड़ा नियम बदल दिया गया, नया रूल यहां जानिए
एमपी में 2 बच्चों और सरकारी नौकरी से जुड़ा नियम बदल दिया गया

Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को एक अहम अहम नीतिगत बदलाव करते हुए उस ड्राफ्ट प्रावधान को वापस लेने का निर्देश दिया, जिसके तहत दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी कर्मचारियों और इसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहरा दिया जाता था। इसके साथ ही यादव ने मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट से ड्राफ्ट प्रावधान को तुरंत हटाने का भी आदेश दिया।

ड्राफ्ट में क्या प्रस्ताव था?

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव दिया गया था कि जिन उम्मीदवारों के 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से ज्यादा जीवित बच्चे हैं, उन्हें सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों से रोक दिया जाएगा। बता दें कि ड्राफ्ट का यह प्रावधान एक मौजूदा नियम पर आधारित था, जिसे 2001 में सामान्य प्रशासन विभाग ने लागू किया था।

यह प्रतिबंध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के तहत शामिल किया गया था।

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