Delhi Riots Case: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (11 दिसंबर) को जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने खालिद को अंतरिम राहत प्रदान की जो 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से संबंधित मामले में आरोपी है। अदालत ने 29 दिसंबर की शाम को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
