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Umar Khalid Bail: उमर खालिद को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, बहन की शादी के लिए दिल्ली दंगे के आरोपी को 14 दिन की राहत

Umar Khalid Bail: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद को गुरुवार (11 दिसंबर) को 16 से 29 दिसंबर तक 14 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी गई, ताकि वे 27 दिसंबर को होने वाली अपनी बहन की शादी में शामिल हो सकें। खालिद दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े कॉन्सपिरेसी केस में आरोपी हैं

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Dec 11, 2025 पर 6:34 PM
Umar Khalid Bail: उमर खालिद को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, बहन की शादी के लिए दिल्ली दंगे के आरोपी को 14 दिन की राहत
Delhi Riots Case: अदालत ने 29 दिसंबर की शाम को उमर खालिद को सरेंडर करने का निर्देश दिया है

Delhi Riots Case: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (11 दिसंबर) को जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने खालिद को अंतरिम राहत प्रदान की जो 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से संबंधित मामले में आरोपी है। अदालत ने 29 दिसंबर की शाम को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है। जज ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार आरोपी को 20,000 रुपये के निजी जमानती बांड और इतनी ही राशि के दो मुचलके पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, "अंतरिम जमानत अवधि के दौरान, आवेदक (खालिद) सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा।" अदालत ने उसे निर्देश दिया कि वे केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलेगा।

कोर्ट ने कहा कि खालिद को अपने घर पर या उन स्थानों पर रहना होगा जहां उनके द्वारा बताए गए विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। अदालत ने खालिद को 29 दिसंबर की शाम को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पिछले साल उसे एक और शादी में शामिल होने के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी।

इससे पहले उसे 2022 में भी इसी तरह की राहत दी गई थी। JNU के पूर्व छात्र खालिद ने मंगलवार को अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने 14 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मांगी थी। दो साल पहले उन्हें अपनी दूसरी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत मिली थी।

उमर खालिद पर अन्य आरोपियों के साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एक मामले में चार्जशीट दायर की गई है। उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दिल्ली हाई कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी पिछली जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

इस मामले में शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, अब्दुल खालिद सैफी, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और अन्य भी आरोपी हैं। इससे पहले नवंबर में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में UAPA के तहत उमर खालिद और शरजील इमाम सहित कई आरोपियों का ट्रायल दो साल के भीतर पूरा होने की संभावना है।

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