Goa Nightclub Fire Case: गोवा अग्निकांड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार (11 दिसंबर) को जमानत याचिका रोहिणी कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज वंदना ने खारिज की। इससे पहले बुधवार (10 दिसंबर) को आरोपियों ने चार हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी थी ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। 6 दिसंबर को 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के तुरंत बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड के फुकेत भाग गए थे।
