Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में अन्य पांच आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी।
