Stray Dogs Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 जनवरी) को नगर निकायों की तरफ से नियमों और निर्देशों का अनुपालन न करने की ओर ध्यान दिलाया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में न केवल कुत्तों के काटने से बल्कि सड़कों पर आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से भी लोगों की मौत हो रही है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ कुत्ता प्रेमियों और और आदेशों का सख्ती से पालन करने की मांग करने वालों की तरफ से दायर सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
