वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2022) में नॉन-एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रांजेक्शन से जुड़े टीडीएस के नियम में बदलाव किया है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में संशोधन का प्रस्ताव है। यह बदलाव इस साल 1 अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष से लागू हो जाएगा। आइए जानते हैं अभी क्या नियम है और बजट में इसमें क्या बदलाव किया गया है। हम यह भी जानेंगे कि इसका जमीन खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति पर क्या असर होगा।