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Budget 2023 : हाउस रेंट डिडक्शन की ये 3 गलतियां पड़ेंगी भारी, खारिज हो सकता है क्लेम

Budget 2023 : जल्द ही नौकरीपेशा लोगों को उनके एचआर या अकाउंट डिपार्टमेंट्स से इनवेस्टमेंट डिक्लेरेशन के साथ ही डिडक्शन और एग्जम्प्शन क्लेम से जुड़े प्रूफ जमा करने के अनुरोध वाले ईमेल मिलने लगेंगे। इम्प्लॉयर्स को हर कर्मचारी के टीडीएस की गणना करनी होती है। आम तौर पर एचआरए कर्मचारियों की सैलरी या सीटीसी का हिस्सा होता है

Abhishek Anejaअपडेटेड Jan 24, 2023 पर 9:01 AM
Budget 2023 : हाउस रेंट डिडक्शन की ये 3 गलतियां पड़ेंगी भारी, खारिज हो सकता है क्लेम
Budget 2023 : इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 बीएसी के तहत नए टैक्स रीजीम को अपनाने वाले कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (House Rent allowance) पर एक्जम्प्शन की सुविधा नहीं है

Budget 2023 : वित्त वर्ष खत्म होने में अब लगभग दो महीने ही बचे हैं। जल्द ही नौकरीपेशा लोगों को उनके एचआर या अकाउंट डिपार्टमेंट्स से इनवेस्टमेंट डिक्लेरेशन (investment declaration) और डिडक्शन और एग्जम्प्शन क्लेम करने के लिए प्रूफ जमा करने के अनुरोध वाले ईमेल मिलने लगेंगे। दरअसल, इम्प्लॉयर्स को हर कर्मचारी के टीडीएस (TDS calculations) की गणना करनी होती है। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 115 बीएसी के तहत नए टैक्स रीजीम को अपनाने वाले कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (House Rent allowance) पर एक्जम्प्शन की सुविधा नहीं है।

आम तौर पर एचआरए कर्मचारियों की सैलरी या सीटीसी का हिस्सा होता है।

 इनकम टैक्स एक्ट के तहत स्वीकृत एग्जम्प्शन

पुराने टैक्स रीजीम के तहत, जो भी कर्मचारी रेंट दे रहा है वह एग्जम्प्शन क्लेम कर सकता है। इसके नियम इस प्रकार हैं...

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