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बजट 2023 : 1 अप्रैल से होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर डबल टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा, यहां समझें वित्तमंत्री ने क्या ऐलान किया है

Budget 2023: होम लोन के टैक्स बेनेफिट के नियमों में यह बदलाव 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएगा। आपको पिछले सालों में क्लेम किए गए डिडक्शंस के रिकॉर्ड रखने होंगे। घर बेचने पर कैपिटल गेंस के कैलकुलेशन के लिए इनकम टैक्स अधिकारी ये रिकॉर्ड मांग सकते हैं

Abhishek Anejaअपडेटेड Feb 04, 2023 पर 9:55 AM
बजट 2023 : 1 अप्रैल से होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर डबल टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा, यहां समझें वित्तमंत्री ने क्या ऐलान किया है
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत होम लोन के 2 लाख रुपये तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को भी सेक्शन 80C के तहत बतौर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।

Budget 2023: होम लोन (Home Loan) के टैक्स बेनेफिट को लेकर यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में एक बड़ा ऐलान किया गया है। इस ऐलान का मतलब यह है कि 1 अप्रैल, 2023 से होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर डबल टैक्स बेनेफिट को क्लेम नहीं किया जा सकेगा। ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए बैंक या NBFC से होम लोन लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत होम लोन के 2 लाख रुपये तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को भी सेक्शन 80C के तहत बतौर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।

जब टैक्सपेयर घर बेचता है तो उसे बनाने या खरीदने पर आने वाले खर्च को कैपिटल गेंस के कैलकुलेशन में बतौर कॉस्ट ऑफ पर्चेज डिडक्शन क्लमे करने की इजाजत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह नोटिस किया है कि कुछ टैक्सपेयर्स प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन या पर्चेज पर चुका गए इंटरेस्ट पर डबल डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। पहले वे सेक्शन 24 के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम करते हैं। फिर, इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर VIA के प्रावधानों के तहत भी डिडक्शन क्लेम करते हैं।

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यूनियन बजट में जो संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 48 के तहत जो अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में सेक्शन 24 के तहत या चैप्टर VIA के तहत बतौर डिडक्शन क्लेम किया जाता है उसे प्रॉपर्टी को बेचते वक्त कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माना जाएगा।

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