Budget 2023: होम लोन (Home Loan) के टैक्स बेनेफिट को लेकर यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में एक बड़ा ऐलान किया गया है। इस ऐलान का मतलब यह है कि 1 अप्रैल, 2023 से होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर डबल टैक्स बेनेफिट को क्लेम नहीं किया जा सकेगा। ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए बैंक या NBFC से होम लोन लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत होम लोन के 2 लाख रुपये तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को भी सेक्शन 80C के तहत बतौर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।