Budget 2023: सरकार नए इनकम टैक्स के रेट घटाने की तैयारी में! बजट में हो सकता है ऐलान

Budget 2023 : सरकार नए डायरेक्ट टैक्स रीजीम के तहत टैक्स स्लैब्स में बदलाव की पेशकश की जा सकती है। डायरेक्ट टैक्स रीजीम को आकर्षक बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय से लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय नए रीजीम के तहत 30 फीसदी और 25 फीसदी टैक्स रेट में कमी कर सकता है

अपडेटेड Jan 18, 2023 पर 2:55 PM
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Budget 2023 : वित्त मंत्रालय का उद्देश्य लोगों को बिना किसी एग्जम्प्शन के टैक्स रीजीम में धीरे-धीरे स्थानांतरित करना है

Budget 2023 : भारत सरकार नए डायरेक्ट टैक्स रीजीम के तहत टैक्स की दरों  कम करने पर विचार कर रही है। इस क्रम में, 1 फरवरी को पेश होने जा रहे यूनियन बजट में स्लैब्स में बदलाव की पेशकश की जा सकती है। सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि नए डायरेक्ट टैक्स रीजीम को आकर्षक बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय से लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) नए रीजीम के तहत 30 फीसदी और 25 फीसदी टैक्स रेट में कमी कर सकता है।

बिबेक देबरॉय ने की थी वकालत

सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय का उद्देश्य लोगों को बिना किसी एग्जम्प्शन (tax exemptions) के टैक्स रीजीम में धीरे-धीरे स्थानांतरित करना है।


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इससे पहले, ईएसी-पीएम के चेयरमैन बिबेक देबरॉय (Bibey Debroy) ने नवंबर में नए टैक्स रीजीम में टैक्सपेयर्स को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

2020 में घोषित की गई थी नई स्कीम

नई ऑप्शन इनकम टैक्स स्कीम (income tax scheme) टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए 2020 में घोषित की गई थी। इसमें सालाना इनकम पर टैक्स की कम दरों की पेशकश की गई थी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि हाउसिंग रेंटल और इंश्योरेंस आदि पर एग्जम्प्शंस की मंजूरी नहीं होने के कारण टैक्सपेयर्स के लिए यह आकर्षक नहीं है। हालांकि, सरकार ने अभी तक यह डेटा उपलब्ध नहीं कराया है कि कितने लोगों ने इस नए टैक्स सिस्टम को अपनाया है।

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वर्तमान में देश में प्रति वर्ष कम से कम 5 लाख रुपये की अर्निंग पर इनकम टैक्स लगता है। नई स्कीम में 5 लाख से 7.50 लाख रुपये के बीच आय पर 10 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि पुराने रीजीम में 20 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं 15 लाख रुपये तक सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

Mohit Parashar

Mohit Parashar

First Published: Jan 17, 2023 5:24 PM

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