Budget 2024: नए टैक्स रीजीम में हो जाएं बस 2 बदलाव, टैक्सपेयर्स की लग जाएगी लॉटरी

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट (Union Budget 2024) पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है क्योंकि उसके बाद देशभर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं

अपडेटेड Jan 29, 2024 पर 6:30 AM
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Budget 2024: पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए और पुराने टैक्स सिस्टम में कुछ बदलाव किये थे।

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट (Union Budget 2024) पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है क्योंकि उसके बाद देशभर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार अपने वोट बैंक को भुनाने खासकर सैलरी क्लास के कई ऐलान कर सकती है। सरकार ने पिछले साल बजट में टैक्स सिस्टम को लेकर कई ऐलान किये थे। केंद्रीय बजट 2020-21 में पेश की गई नई टैक्स प्रणाली (New Tax Regime) 1 अप्रैल 2023 से डिफॉल्ट विकल्प बन गई। हालांकि, अभी भी जो टैक्सपेयर्स को पुराने टैक्स सिस्टम को लेना चाहते हैं वह इसे ले सकते हैं। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए और पुराने टैक्स सिस्टम में कुछ बदलाव किये थे। इसमें नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। जैसे-जैसे आम चुनाव और बजट का समय पास आ रहा है सरकार से सैलरी क्लास लोगों की उम्मीदों बढ़ने लगी है।

एनपीएस की बढ़ाई जाए टैक्स छूट की लिमिट सीमा बढ़ाई जाए

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने की जरूरत है। यह कदम व्यक्तियों को नई टैक्स प्रणाली पर लाने के लिए प्रेरित करेगी।


होम लोन पर ब्याज में टैक्स छूट

नए टैक्स रीजीम में होम लोन इंटरेस्ट पर भी टैक्स छूट मिलनी चाहिए। अभी नए टैक्स सिस्टम की तरफ लोग होम लोन छूट नहीं मिलने के कारण आने में हिचक रहे हैं। ऐसे में लोग नए टैक्स सिस्टम की तरफ आएंगे।

बजट 2023 में किए गए टैक्स में बदलाव

पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों के लिए स्लैब दरों में एडजस्टमेंट किया था।

3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

3-6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स

6-9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स

9-12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स

12-15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स

15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स

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