होम लोन लेने का प्लान बना रहे लोगों को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में तोहफा मिल सकता है। वित्तमंत्री इस महीने के तीसरे हफ्ते में बजट पेश करेंगी। इस साल 1 फरवरी को आए अंतरिम बजट से होम लोन लेने का प्लान बना रहे लोगों को काफी मायूसी हुई थी। हालांकि, वित्तमंत्री ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि अंतरिम बजट में बड़े ऐलान नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि बड़े ऐलान के लिए जुलाई में फुल बजट तक इंतजार करना पड़ेगा।
होम लोन ग्राहकों (Home Loan Borrowers) को उम्मीद है कि वित्तमंत्री बजट (Budget 2024) में होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। उनका मानना है कि एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार को फिर से सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स बेनेफिट शुरू करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि लंबे समय बाद रियल एस्टेट सेक्टर में रौनक लौटी है। इसे बनाए रखने के लिए सरकार को बजट में होम लोन बॉरोअर्स के लिए बड़े ऐलान करने चाहिए।
सेक्शन 24(B) के तहत डिडक्शन बढ़ाया जाए
अभी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(B) के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये तक के डिडक्शन की इजाजत है। होम लोन के ग्राहकों को उम्मीद है कि वित्तमंत्री यूनियन बजट में इसके बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देंगी। बैंक बाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि एक तरफ लोन लेना महंगा हुआ है तो दूसरी तरफ टियर 3 और टियर 4 शहरों मतक में प्रॉपर्टी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में सरकार को सेक्शन 24(बी) के तहत मिलने वाले डिडक्शन को बढ़ाना चाहिए।
होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए अलग सेक्शन
अभी होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन मिलता है। लेकिन, यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत मिलता है। पहले से ही सेक्शन 80सी के तहत इनवेस्टमेंट के करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। इसलिए इस सेक्शन के तहत होम लोन प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम करने की गुंजाइश नहीं बचती है। होम लोन के ग्राहकों को उम्मीद है कि इस बार बजट में वित्तमंत्री होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन के लिए अलग सेक्शन का ऐलान करेंगी। साथ ही डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर देंगी।
नई रीजीम में भी होम लोन पर टैक्स छूट
इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट में उनके लिए भी होम लोन पर टैक्स बेनेफिट का ऐलान करेंगी। अभी होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर डिडक्शन की इजाजत इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में है। नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाला टैक्सपेयर अगर होम लोन लेकर घर खरीदना चाहता है तो उसे किसी तरह का टैक्स बेनेफिट उपलब्ध नहीं है।
एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एलान
घर खरीदने वाले ग्राहकों को उम्मीद है कि सरकार बजट में एफोर्डेबल घर के लिए मौजूदा लिमिट को बढ़ाएगी। अभी 45 लाख रुपये तक के घर एफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं। घर खरीदने वाले लोगों का कहना है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में घरों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। दिल्ली और दूसरे शहरों का भी यही हाल है। इसलिए सरकार को एफोर्डेबल घर के लिए मौजूदा लिमिट को बढ़ाकर कम से कम 65 लाख रुपये कर देना चाहिए।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम दोबारा शुरू की जाए
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) 31 मार्च, 2022 को एक्सपायर हो गई है। सरकार ने इस स्कीम की अवधि नहीं बढ़ाई है। इस स्कीम के तहत EWS, LIG और MIG कैटेगरी में आने वाले लोगों को घर खरीदने के लिए बैंक या एनबीएफसी से लोन लेने पर सरकार इंटरेस्ट में सब्सिडी देती थी। इससे घर खरीदने में लोगों की दिलचस्पी रहती थी। इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन के चीफ डिस्ट्रिब्यूशन अफसर अमित दिवान ने कहा कि सरकार को बजट में फिर से सीएलएसएस शुरू करने का ऐलान करना चाहिए।
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सेक्शन 80EEA के तहत डिडक्शन दोबारा मिले
घर खरीदने वाले लोगों का कहना है कि सरकार को सेक्शन 80ईईए के तहत घर खरीदने पर मिलने वाला डिडक्शन दोबारा शुरू करना चाहिए। इस सेक्शन के तहत पहली बार घर खरीदने पर होम लोन के इंटरेस्ट पर 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता था। इस सेक्शन के तहत मिलने वाले डिडक्शन को मार्च 2022 में खत्म कर दिया गया। सरकार को फिर से इसे शुरू करना चाहिए।