Union Budget 2024: बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट सहित सीनियर सिटीजंस के लिए हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

Budget 2024-25: सीनियर सिटीजंस के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ने से ऐसे सीनियर सिटीजंस को काफी राहत मिलेगी जिन्हें बैंक या पोस्ट डिपॉजिट से अच्छी इंटरेस्ट इनकम होती है। अभी उन्हें हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है

अपडेटेड Jul 10, 2024 पर 4:46 PM
Budget 2024 expectations: 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम में लाने का ऐलान बजट में हो सकता है।

इस महीने पेश होने वाले यूनियन बजट से सीनियर सिटीजंस को काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणापत्र में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम का दायरा बढ़ाने का वादा किया था। सरकार 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को इस स्कीम के दायरे में लाएगी। सीनियर सिटीजंस को उम्मीद है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान हो सकता है।

अभी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपये है

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार बजट में सीनियर सिटीजंस (Senior Citizens) को राहत के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। अभी सीनियर सिटीजंस के लिए इनकम टैक्स की पुरानी और नई रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शंस लिमिट 3 लाख रुपये है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार नई टैक्स रीजीम में इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर सकती है। सीए चौहान एंड कंपनी के फाउंडर चिराग चौहान ने कहा, "ऐसे कई सीनियर सिटीजंस हैं, जिनकी इंटरेस्ट इनकम 5-6 लाख रुपये है। उन्हें हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है।"


इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स छूट बढ़ सकती है

उन्होंने कहा कि अगर सरकार सीनियर सिटीजंस के लिए बेसिक एंग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर देती है तो उन्हें काफी राहत मिल जाएगी। इससे उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। एक्सपर्ट्स ने बैंक डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर भी टैक्स-छूट बढ़ाने की मांग की है। अभी सीनियर सिटीजंस को सेविंग्स अकाउंट और एफडी पर 50,000 रुपये तक के डिडक्शन की इजाजत है। इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की जरूरत है।

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हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पर डिडक्शन बढ़ने की उम्मीद

कोविड की महामारी के बाद हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम काफी बढ़ गया है। इसका सबसे ज्यादा असर सीनियर सिटीजंस की हेल्थ पॉलिसी पर पड़ा है। सरकार बजट में सीनियर सिटीजंस के लिए हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ा सकती है। इसे मौजूदा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जा सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन मिलता है। यह डिडक्शन इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में मिलता है। सरकार नई रीजीम में भी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर डिडक्शन देना चाहिए।

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