यूनियन बजट से पहले हर वर्ग की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उसे लगता है कि सरकार बजट में उसके लिए राहत का ऐलान कर सकती है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे हफ्ते में यूनियन बजट पेश करेंगी। इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। खासकर माना जा रहा है कि बढ़ती महंगाई से परेशान मिडिल क्लास को वित्तमंत्री इनकम टैक्स में राहत दे सकती हैं। अब इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई ने भी मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से राहत देने की सलाह दी है।
मोहनदास पई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की अपील
पई ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अभी मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ ज्यादा है। इनफ्लेशन (Inflation) का असर पहले से ही उनके जीवन स्तर पर पड़ रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ फीडबैक देना चाहता हूं। मिडिल क्लास अपने ऊपर लगने वाले ज्यादा टैक्स से बहुत नाराज है और परेशान है। बिजली, दूध, ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ गई हैं। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हुई है। कृपया उन्हें राहत देने के लिए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाए।
प्रमुख उद्योग चैंबर्स भी टैक्स में कमी करने की सलाह दे चुके हैं
इससे पहले CII और PHDCCI जैसे प्रमुख उद्योग चैंबर्स ने भी मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से राहत देने की सलाह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को दे चुके हैं। पिछले महीने बजट-पूर्व चर्चा में उद्योग चैंबर्स ने कहा था कि कम इनकम वर्ग और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत देने की जरूरत है। उन्होंने वित्तमंत्री को यूनियन बजट में इस बारे में कदम उठाने की सलाह दी थी।
अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में टैक्स के रेट्स
अभी इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
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इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स के रेट्स
इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 3 से 6 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 6 से 9 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। 9 लाख से 12 लाख रुपये की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगता है। 12 लाख से 15 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।