Income Tax: साल 2023 का बजट जल्द ही आने वाला है। इससे पहले मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागिरकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। सरकार ने इनकम टैक्स में दिए गए अपने एक बड़े वादे को अपडेट कर दिया है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return- ITR) फाइल करने में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय पेंशन और ब्याज से हो रही है। उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हर शख्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी था। अब कुछ लोगों को छूट दे दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि 75 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक को अब से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास में इनकम का साधन सिर्फ पेंशन या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज है।
इस एक्ट के तहत मिलेगा फायदा
इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा Section 194P जोड़ी गई है। ये धारा अप्रैल, 2021 से लागू है। इसे लेकर कुछ नियमों में संशोधन किए गए हैं और बैंकों को इसकी जानकारी दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, यह सेक्शन ऑपरेशनलाइज़्ड हो चुका है। इसके लिए संबंधित फॉर्म्स और शर्तों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही नियम 31, रूल 31A, Form 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक निर्धारित लिमिट से अधिक की आय वाले सभी लोगों को रिटर्न दाखिल करना होता है।
ये फॉर्म बैंक में जमा करें
इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट हासिल करने के लिए 75 साल से अधिक के नागरिक को 12-BBA फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना होगा। इस फॉर्म में आपको पेंशन और ब्याज से मिलने वाली कमाई की पूरी जानकारी दर्ज रहती है। इस फॉर्म को बैंक में जमा करना होगा। इसके बाद ITR भरा हुआ मान लिया जाएगा। फिर अलग से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में कहा था कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सरकार 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों पर बोझ कम करेगी। वित्त मंत्री ने कहा था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके पास सिर्फ पेंशन और ब्याज आय है। मैं उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।