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Budget 2025 में क्या सीनियर सिटीजन के लिए ₹7.5 लाख तक की इनकम हो सकती है टैक्स फ्री? सरकार का ये है जवाब

Union Budget 2025: केंद्रीय बजट 2025 के लिए उम्मीदें, अनुमान, सवाल शुरू हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय को हर साल बजट प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कई तरह के प्रपोजल मिलते हैं। इनमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में संशोधन से जुड़े प्रपोजल भी रहते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल इनकम पर जीरो टैक्स है

अपडेटेड Nov 30, 2024 पर 4:35 PM
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Budget 2025: फरवरी 2025 में पेश होने वाले बजट पर सभी की निगाहें अभी से टिकी हुई हैं। इस बीच इस बात पर भी फोकस है कि क्या केंद्रीय बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी? जैसे-जैसे बजट 2025-26 नजदीक आ रहा है, सीनियर सिटीजन के लिए संभावित टैक्स रिलीफ उपायों को लेकर सवाल और कयास शुरू हो गए हैं।

हाल ही में लोकसभा सांसद ईताला राजेंद्र ने वित्त मंत्रालय से सवाल किया कि क्या सरकार टैक्स में ​बदलाव की कोई ऐसी योजना बना रही है, जो 7.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले सीनियर सिटीजंस को टैक्स रिबेट की पेशकश करे। साथ ही 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय वाले सीनियर सिटीजंस पर 5% इनकम टैक्स लागू करे? सवाल में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जिस टैक्स रिलीफ के बारे में पूछा जा रहा है, वह पुराने टैक्स सिस्टम से जुड़ा है या नए टैक्स सिस्टम से।

टैक्स रिबेट के अलावा क्वेरी, सीनियर सिटीजन के लिए नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश के लिए मौजूदा डिडक्शन लिमिट को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने पर भी थी।


सवालों पर क्या रहा सरकार का जवाब

इन सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को हर साल बजट प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में संशोधन के लिए कई प्रस्ताव मिलते हैं। मंत्रालय ऐसे प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करता है। मंत्री ने सीनियर सिटीजन को टैक्स रिलीफ को लेकर पूछे गए सवालों पर स्पष्ट किया कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर वर्तमान में विचार नहीं हो रहा है।

क्या सीनियर सिटीजंस को अब इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा? जानिए क्या है सच

सीनियर सिटीजन यानि कि 60 वर्ष से ज्यादा के लोगों के लिए पुराने इनकम टैक्स सिस्टम के तहत 3 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल इनकम पर जीरो टैक्स है। टैक्सेबल इनकम 3,00,001-5,00,000 के बीच होने पर इनकम टैक्स की दर 5 प्रतिशत है। नए इनकम टैक्स सिस्टम में भी सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स जीरो है। टैक्सेबल इनकम 3,00,001-6,00,000 रुपये के बीच होने पर 5 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा।

Moneycontrol News

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First Published: Nov 30, 2024 4:08 PM

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