Air India News: नॉन-क्वालिफाईड लोगों ने उड़ाया विमान, डीजीसीए ने ठोक दिया ₹1 करोड़ का जुर्माना

Air India News: विमान नियामक संस्था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयर इंडिया पर 95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ऐसे क्रू मेंबर्स के जरिए फ्लाईट ऑपरेट करने के चलते लगा है, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था यानी कि एयर इंडिया ने अयोग्य क्रू मेंबर्स के जरिए फ्लाईट ऑपरेट की। जानिए क्या है पूरा मामला

अपडेटेड Aug 23, 2024 पर 2:26 PM
डीजीसीए का कहना है कि एयर इंडिया ने 10 जुलाई को एक रिपोर्ट वालंटरी तौर पर दाखिल थी। इसके बाद नियामक ने जांच की। इसमें पाया गया कि कंपनी के कुछ पोस्ट होल्डर्स और स्टॉफ ने कई नियमों को तोड़ा है और खामियां पैई गई जिससे सुरक्षा से जुड़े खतरे हो सकते थे।

Air India News: विमान नियामक संस्था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयर इंडिया पर 95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ऐसे क्रू मेंबर्स के जरिए फ्लाईट ऑपरेट करने के चलते लगा है, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था यानी कि एयर इंडिया ने अयोग्य क्रू मेंबर्स के जरिए फ्लाईट ऑपरेट की। इसके अलावा डीजीसीए ने डायरेक्टर ऑपरेशंस पर 6 लाख रुपये और एयर इंडिया के डायरेक्टर ट्रेनिंग पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने यह कार्रवाई एयर इंडिया की वालंटरी रिपोर्ट के आधार पर की है, जो 10 जुलाई को दाखिल हुई थी।

Air India की रिपोर्ट पर DGCA ने की जांच

डीजीसीए का कहना है कि एयर इंडिया ने 10 जुलाई को एक रिपोर्ट वालंटरी तौर पर दाखिल थी। इसके बाद नियामक ने जांच की। इसमें पाया गया कि कंपनी के कुछ पोस्ट होल्डर्स और स्टॉफ ने कई नियमों को तोड़ा है और खामियां पैई गई जिससे सुरक्षा से जुड़े खतरे हो सकते थे।


पायलट को दी गई चेतावनी

नियामक ने कहा कि संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। डीजीसीए की तरफ से जारी बयान तके मुताबिक एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-ट्रेनर लाइन कैप्टन और एक गैर-लाइन-रिलीज्ड फर्स्ट ऑफिसर के साथ मिलकर एक फ्लाईट को ऑपरेट किया। नियामक के मुताबिक गंभीर बात है क्योंकि इससे सुरक्षा से जुड़े खतरे हो सकते थे।

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