एफएमसीजी कंपनियों ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) को अपनी समस्या बताई हैं। उन्होंने कहा है कि वे कम कीमत के आइटम्स के एमआरपी पर जीएसटी में कमी का सीधे फायदा नहीं दे सकेंगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने मनीकंट्रोल को यह बताया है। इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी 2.0 को मंजूरी दी थी। इसके बाद कई आइटम्स पर टैक्स घटने जा रहे हैं। जीएसटी के नए रेट्स 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे।