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अब इलायची के नाम पर नहीं चलेगा गुटखे का विज्ञापन! सरकार ने सरोगेट विज्ञापनों को किया बैन, जानिए नई गाइडलाइंस

सरकार ने शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी किए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 10, 2022 पर 7:37 PM
अब इलायची के नाम पर नहीं चलेगा गुटखे का विज्ञापन! सरकार ने सरोगेट विज्ञापनों को किया बैन, जानिए नई गाइडलाइंस
कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की

सरकार ने शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों (Deceptive Advertisements) को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। इनमें बच्चों को टारगेट करने और ग्राहकों को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापन शामिल हैं। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

इसके अलावा नई गाइडलाइंस में 'सरोगेट विज्ञापनों' (Surrogate Advertisements) को भी बैन कर दिया गया है और विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले डिस्केलमर्स में अधिक पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जारी यह नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

क्या होते हैं सेरोगेट विज्ञापन

सेरोगेट विज्ञापन एक तरह के छद्म विज्ञापन होते हैं, जिनमें किसी किसी अन्य प्रोडक्ट के बहाने के किसी अन्य प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जाता है। उदाहरण के सोडा वाटर या म्यूजिक सीडी के बहाने शराब कंपनी का प्रचार करना या फिर इलायची के बहाने गुटखा का प्रचार करना आदि।

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