GST काउंसिल ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) चोरी रोकने के लिए अहम कदम उठाते हुए टैक्स चोरी की आशंका वाली कुछ चीजों के लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ मैकेनिज्म लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत ऐसी चीजों या पैकेज पर एक खास निशान लगाया जाएगा, ताकि सप्लाई चेन में उनका पता लगाया जा सके। इसके लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 में सेक्शन 148ए के माध्यम से एक प्रावधान शामिल किया जाएगा।
