SEBI action in Golden Tobacco Case: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने गोल्डन टोबैको लिमिटेड (GTL) से जुड़े मामले में एक नया आदेश पारित किया है। यह आदेश वर्षों से पैसों के गलत इस्तेमाल और वित्तीय खुलासों में हेराफेरी से जुड़े मामले में आया है। इस आदेश के तहत सेबी ने जीटीएल के प्रमोटर संजय डालमिया को दो साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा PFUTP (प्रॉहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज) रेगुलेशंस और LODR (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस के तहत ₹30 लाख का जुर्माना लगाया है। यह आदेश कंपनी और इसके प्रमुख अधिकारियों की तरफ से एसेट्स की हेराफेरी, गलत जानकारी देने और खुलासों में चूक के आरोपों की विस्तृत जांच के बाद शुक्रवार को जारी हुआ था।