Hero MotoCorp को 2,336.71 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड के मामले में इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (ITAT) से राहत मिली है। ITAT ने कंपनी के पक्ष में फैसला देते हुए इस टैक्स डिमांड को खारिज कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प से यह टैक्स असेसमेंट ईयर 2011-12 के लिए मांगा गया था। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया है कि उसे इस फैसले से जुड़ा आदेश ITAT की दिल्ली बेंच से 24 जुलाई को मिला।
हीरो मोटोकॉर्प ने जनवरी 2019 में आयकर विभाग से 2,336.71 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड का नोटिस मिलने की जानकारी दी थी। मामला होंडा के साथ हीरो के जॉइंट वेंचर से जुड़ा है। इस जॉइंट वेंचर को 2010 में समाप्त कर दिया गया था और होंडा ने अपनी पूरी हिस्सेदारी हीरो समूह को बेच दी थी। हीरो समूह ने मार्च 2011 में एक ऑफ-मार्केट सौदे में होंडा से 739 रुपये प्रति शेयर की दर से 5.19 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे थे, जो जॉइंट वेंचर में 26% हिस्सेदारी के बराबर थे। इसके लिए होंडा को कुल 3,841.83 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिस पर देय कर का भुगतान किया गया।
Hero MotoCorp को असेसमेंट ईयर 2013-14 से लेकर 2017-18 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर विभाग से लगभग 605 करोड़ रुपये के टैक्स डिमांड नोटिस मिले हैं।
हाल ही में पवन मुंजाल को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में विदेशी मुद्रा से संबंधित राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की ओर से दर्ज एक मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को जारी समन रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने मुंजाल की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के 1 जुलाई 2023 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। आदेश में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए उनके खिलाफ समन जारी किया गया था।
हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में डीआरआई की ओर से मुंजाल के खिलाफ दर्ज विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। जुलाई के आदेश के अलावा याचिकाकर्ता ने एसीएमएम के समक्ष लंबित शिकायत को भी रद्द करने का अनुरोध किया था।