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Zee Entertainment Enterprises की ऑडिटर पर NFRA ने लगाया ₹2 करोड़ का जुर्माना, दो CA पर भी एक्शन

NFRA ने स्वत: संज्ञान लेते हुए निर्धारित अवधि के लिए Zee Entertainment Enterprises की ऑडिट फाइल की जांच की थी। ऑडिटर्स, मानकों को पूरा करने में विफल रहे और कुछ महत्वपूर्ण रिलेटेड पार्टी लेनदेन के संबंध में अधिनियम का उल्लंघन किया। मामले में ऑडिट कंपनी और दोनों ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Dec 25, 2024 पर 3:55 PM
Zee Entertainment Enterprises की ऑडिटर पर NFRA ने लगाया ₹2 करोड़ का जुर्माना, दो CA पर भी एक्शन
जांच से पता चला है कि ऑडिटर मामले में बेहद लापरवाह रहे और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग का मूल्यांकन करने में विफल रहे।

नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के ऑडिट में खामियों के लिए कंपनी की ऑडिटर डेलॉय हैस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही दो चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी जुर्माना और पाबंदी लगाई गई है। वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के ऑडिट से जुड़े मामले में चार्टर्ड अकाउटेंट एबी जानी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ 5 साल के लिए कोई भी ऑडिट कार्य करने पर रोक लगाई गई है। वहीं एक अन्य चार्टर्ड अकाउटेंट राकेश शर्मा पर 5 लाख रुपये का जुर्माना और 3 साल की पाबंदी लगाई गई है।

वित्त वर्ष 2018-19 और 2019- 20 के लिए कंपनी के ऑडिट को लेकर जानी इंगेजमेंट पार्टनर (EP) और शर्मा इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू (EQCR) पार्टनर थे। NFRA ने स्वत: संज्ञान लेते हुए निर्धारित अवधि के लिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) की ऑडिट फाइल की जांच की थी। इसका मकसद यह आकलन करना था कि ऑडिटन ने कोई प्रोफेशनल गड़बड़ी तो नहीं की है।

जांच में क्या आया सामने

NFRA ने ऑडिट फाइल, सवालों पर ऑडिट कंपनी के जवाबों और अन्य रिकॉर्ड्स की जांच करने के बाद कहा कि पहली नजर में यही लगता है कि ऑडिटर्स ने कंपनीज एक्ट के साथ-साथ ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के तहत अपने प्रोफेशनल कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। NFRA ने 23 दिसंबर को अपने 30 पेज के आदेश में कहा कि ऑडिटर्स, मानकों को पूरा करने में विफल रहे और कुछ महत्वपूर्ण रिलेटेड पार्टी लेनदेन के संबंध में अधिनियम का उल्लंघन किया। ZEEL की ऑडिटर डेलॉय हास्किन्स एंड सेल्स पर 2 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

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