हाल में हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में, लूज फॉर्म में मिलने वाले पॉपकॉर्न पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि बैठक में नमक और मसालों से लैस पॉपकॉर्न की कैटेगरी और इस पर लागू होने वाले जीएसटी को लेकर स्पष्टीकरण के लिए ऐलान किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न की कैटेगरी और इस पर लागू होने वाले जीएसटी को लेकर स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया था।
