झारखंड के हजारीबाग में महिंद्रा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट द्वारा एक महिला को ट्रैक्टर से कुचले जाने की घटना सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अब एक्शन लिया है। RBI ने गुरुवार 23 सितंबर को जारी एक आदेश में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज (M&M Financial Services) पर थर्ड-पार्टी रिकवरी एजेंट्स का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी। RBI ने कहा कि कंपनी अगले आदेश तक आउटसोर्सिंग सिस्टम के जरिए लोन वसूली या रिपॉजेशन गतिविधि नहीं कर सकती है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि हालांकि महिंद्रा फाइनेंस इस दौरान अपने खुद के कर्मचारियों के जरिए वसूली या कब्जे की गतिविधि जारी रख सकती है। RBI ने कहा कि यह कार्रवाई M&M फाइनेंशियल में आउटसोर्सिंग गतिविधियों के प्रबंधन से जुड़ी कुछ चिंताओं को देखने के बाद किया गया है।
बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने 16 सितंबर को एक रिपोर्ट में बताया था कि, झारखंड के हजारीबाग में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने एक दिव्यांग किसान के घर से ट्रैक्टर को जबरन ले जाने की कोशिश में उसकी 27 वर्षीय गर्भवती बेटी को कथित तौर पर पहिये से कुचल कर मार दिया था। घटना 15 सितंबर की बताई जा रही है।
बाद में आई मीडिया रिपोर्ट्स और महिंद्रा ग्रुप की तरफ से जारी स्पष्टीकरण में इसकी पुष्टि हुई कि ट्रैक्टर को असल में किसान ने असल में महिंद्रा फाइनेंस से लोन लेकर खरीदा था। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कहा था कि मामले में थर्ड पार्टी कलेक्शन का रिव्यू किए जाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने जांच में पुलिस के सहयोग का भी आश्वसान दिया था।
महिंद्रा ग्रुप के एमडी और सीईओ अनीश शाह ने भी इस मामले पर दुख जताते हुए कहा था, “हम हजारीबाग की घटना से बहुत दुखी और परेशान हैं, एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को कंपनी की ओर से हर सहयोग किया जाएगा।”
मनीकंट्रोल ने इससे पहले 19 सितंबर को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में बताया था कि RBI लोन रिकवरी एजेंटों की भर्ती में मानदंडों के उल्लंघन को लेकर M&M फाइनेंस पर दंडात्मक जुर्माना लगाने पर विचार कर सकता है।