भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार 24 अगस्त को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प (American Express Banking Corp) पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंधों को हटा दिया। RBI ने कहा कि अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से नियमाकीय नियमों के पालन को संतोषजनक पाया गया है, जिसके बाद यह बैन हटाया गया है।
RBI ने एक बयान में कहा कि फर्म ने पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज को लेकर उसके 6 अप्रैल 2018 को जारी सर्कुलर का पालन किया है। ऐसे में फर्म पर 23 अप्रैल 2021 को जारी आदेश के तहत नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगाई गई रोक को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है।
RBI ने 23 अप्रैल 2021 को जारी आदेश में कहा था कि, अमेरिकन एक्सप्रेस पर पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने के लिए 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों जोड़ने से बैन किया जाता है।
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन, एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, जिसे 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 (PSS Act) के तहत देश में कार्ड नेटवर्क कारोबार चलाने का अधिकार मिला हुआ है।
बता दें कि RBI ने पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज पर अप्रैल 2018 में ही एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के मुताबिक, सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को अपना डेटा सिर्फ इंडिया में ही स्टोर करना अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही कंपनियों को सिस्टम अप्रूव्ड ऑडिट रिपोर्ट भी एक तय टाइमलाइन में RBI को देनी थी।
RBI ने अमेरिकन एक्सप्रेस सहित सभी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को 6 महीने के भीतर यानी 15 अक्टूबर 2018 तक नियमों को पालन करने का वक्त दिया था। अप्रैल 2018 सर्कुलर के मुताबिक, बोर्ड से अप्रूव्ड ऑडिट रिपोर्ट 31 दिसंबर 2018 तक जमा करना था। हालांकि फर्म यह नियम पूरा नहीं किया जिसके बाद RBI को सख्त कदम उठाना पड़ा।