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SEBI in Action: 10 साल तक शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेगा मेहुल चोकसी, 5 करोड़ का जुर्माना भी, समझें क्या है पूरा मामला

SEBI ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को सिक्योरिटीज मार्केट से 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 31, 2022 पर 10:21 PM
SEBI in Action: 10 साल तक शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेगा मेहुल चोकसी, 5 करोड़ का जुर्माना भी, समझें क्या है पूरा मामला
पीएनबी घोटाले का खुलासा होने के बाद से मेहुल चोकसी फरार है।

SEBI in Action: पूंजी बाजार नियामक SEBI ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को सिक्योरिटीज मार्केट से 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा चोकसी पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सेबी ने यह कार्रवाई गीतांजलि जेम्स (Gitanjali Gems) के शेयरों की गलत तरीके से ट्रेडिंग को लेकर किया है। सेबी ने आज 31 अक्टूबर को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है।

सेबी के आदेश के मुताबिक चोकसी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरना है। चोकसी गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक होने के साथ कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा था। इस साल फरवरी में सेबी ने गीतांजलि जेम्स के मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन के चलते चोकसी पर सिक्योरिटीज मार्केट से एक साल का प्रतिबंध और 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

गीतांजलि जेम्स के शेयरों में गलत तरीके से ट्रेडिंग की जांच प्रक्रिया के तहत सेबी ने मई 2022 में चोकसी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसी कार्रवाई के तहत चोकसी के ऊपर प्रतिबंध और जुर्माना लगाया गया है।

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