SEBI in Action: पूंजी बाजार नियामक SEBI ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को सिक्योरिटीज मार्केट से 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा चोकसी पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सेबी ने यह कार्रवाई गीतांजलि जेम्स (Gitanjali Gems) के शेयरों की गलत तरीके से ट्रेडिंग को लेकर किया है। सेबी ने आज 31 अक्टूबर को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है।
