कोई भी शख्स या कंपनी मनमानी तरीके से निवेश टिप्स नहीं दे सकती है। इसके लिए बकायदा बाजार नियामक SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) से मंजूरी लेनी होती है और रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऐसा नहीं करने पर सेबी सख्त एक्शन ले सकती है।

कोई भी शख्स या कंपनी मनमानी तरीके से निवेश टिप्स नहीं दे सकती है। इसके लिए बकायदा बाजार नियामक SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) से मंजूरी लेनी होती है और रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऐसा नहीं करने पर सेबी सख्त एक्शन ले सकती है।
बाजार नियामक सेबी ने मोमेंटम टिप्स और उसके मालिक अजय कुमार मुखिया को अनधिकृत तौर पर इंवेस्टमेंट सर्विसेज देने के लिए तीन साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। SEBI ने पिछले साल सितंबर 2021 में मोमेंटम टिप्स और मुखिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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क्या है मामला
पूंजी बाजार नियामक ने अपनी जांच में पाया कि मोमेंटम टिप्स और मुखिया ने सेबी से पंजीकरण हासिल किए बिना निवेश सलाहकार के तौर पर सेवाएं दीं। सेबी ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि इन्होंने फरवरी-जुलाई 2019 के दौरान 33.19 लाख रुपये जमा किए। सेबी ने ग्राहकों से निवेश सलाहकार सेवाओं के संबंध में लिए गए शुल्क को तीन महीने के भीतर वापस करने का निर्देश दिया है।
तीन साल तक मार्केट से प्रतिबंधित
बाजार नियामक ने मोमेंटम टिप्स और मुखिया को तीन साल के लिए या क्लाइंट्स/इंवेस्टर्स को पैसे लौटाने के तीन साल तक, जो बाद में हो, सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि मोमेंटम टिप्स और मुखिया बिना रजिस्ट्रेशन कराए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़ी कोई सलाह नहीं दे सकते हैं।
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