निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक यस बैंक (Yes Bank) के को-फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapoor) को आज 25 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दे दिया है। यह केस केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने राणा कपूर पर दायर किया था। राणा कपूर को केंद्रीय जांच एजेंसी मार्च 2020 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था। अभी वह नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। ईडी का आरोप है कि राणा कपूर, उनका परिवार और अन्य लोगों ने अपने परिवार से जुड़ी कंपनियों को भारी लोन बांटे और इससे हजारों करोड़ रुपये का फायदा कमाया।
CBI ने सितंबर में दायर किया था चार्जशीट
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सितंबर में कपूर और अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ एक चार्जशीट दायर किया था। यह चार्जशीट इसी 466.51 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस में दायर हुई थी जिस मामले में आज राणा कपूर को जमानत मिली है। राणा कपूर को जमानत ईडी की तरफ से दर्ज मामले में हिरासत में लिए जाने को लेकर मिली है।
राणा कपूर ने घूस लेकर बड़े कॉरपोरेट ग्रुप को बांटे लोन
ईडी के मुताबिक राणा कपूर और उनका परिवार तीन होल्डिंग कंपनियों मॉर्गन क्रेडिट्स (MCPL), यस कैपिटल इंडिया (YCPL) और रैब एंटरप्राइजेज (RAB EnterPrises) के जरिए 101 कंपनियां चलाता था। राणा कपूर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बड़े कॉरपोरेट समूहों को आसानी से कर्ज देने के लिए घूस लिया और ये कर्ज आगे चलकर नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) बन गए।