Windfall Gains Tax: सरकार ने एक बार फिर क्रूड पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर यानि कि विंडफॉल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया है। नए जारी हुए निर्देश के तहत क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को 4,900 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 6,800 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। नई दरें 4 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगी। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को शून्य पर बरकरार रखा गया है।
