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Covid-19 Vaccination: क्या कोरोना वैक्सीनेशन के लिए Aadhaar कार्ड अनिवार्य है? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया ये जवाब

सुप्रीम कोर्ट की पीठ को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि वैक्सीनेशन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदान कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से एक का ही होना अनिवार्य है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 07, 2022 पर 5:16 PM
Covid-19 Vaccination: क्या कोरोना वैक्सीनेशन के लिए Aadhaar कार्ड अनिवार्य है? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया ये जवाब
केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है

भारत को कोरोना महामारी के खिलाफ अपना सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान (Covid-19 Vaccination) शुरू किए एक साल से अधिक समय हो गया है। अब तक 169.63 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, जिनमें से कल 14.70 लाख से अधिक लोगों को कोविड शॉट दिया गया। इस बीच, केंद्र सरकार ने देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में स्पष्ट किया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के वास्ते CoWIN प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की एक पीठ को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदान कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से एक का ही होना अनिवार्य है।

शीर्ष अदालत ने इस कथन पर गौर किया और सिद्धार्थशंकर शर्मा की याचिका का निपटारा किया। याचिका में दावा किया गया था कि कोविन प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड पर अनिवार्य रूप से जोर दिया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका के संबंध में एक अक्टूबर 2021 को केंद्र को नोटिस जारी किया था।

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