Agniveer Recruitment 2023: अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के तहत भारतीय सेना (India Army) में चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (10 percent reservation for Ex-Agniveers) की घोषणा की है। मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल (BSF) में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए ऐसा ही ऐलान किया था।
पीटीआई के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय ने CISF एक्ट 1968 के तहत नियमों में संशोधन किया है। पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल और बाद के बैचों के अग्निवीरों को तीन साल की छूट दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भी छूट दी जाएगी।
BSF की भर्तियों में भी मिलेगा 10% आरक्षण
बता दें कि अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट की घोषणा की गई है। हालांकि, आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के। पिछले साल 14 जून को सरकार ने तीनों सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी।
अग्निपथ योजना युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को 'अग्निवीर' नाम दिया जाएगा। हालांकि, चार साल के बाद प्रत्येक बैच के केवल 25 फीसदी जवानों को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में रखा जाएगा। विपक्षी दलों ने इस फैसले की आलोचना की है, लेकिन सरकार ने कहा है कि यह सशस्त्र बलों को अधिक युवा बनाएगी और इसकी मौजूदा जरूरतों को पूरा करेगी।