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Air Pollution: दिल्ली-NCR में अब इन कामों पर रहेगी रोक, शुक्रवार से लागू होगा GRAP फेज-3

Delhi Air Quality Index: राजधानी में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी “गंभीर” कैटेगरी में रही, जिसके कारण अधिकारियों को प्रदूषण-रोधी कड़े कदम उठाने पड़े। प्रतिबंध शुक्रवार से लागू होंगे। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) की ओर से लिया गया

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 14, 2024 पर 9:21 PM
Air Pollution: दिल्ली-NCR में अब इन कामों पर रहेगी रोक, शुक्रवार से लागू होगा GRAP फेज-3
Air Pollution: दिल्ली-NCR में अब इन कामों पर रहेगी रोक, शुक्रवार से लागू होगा GRAP फेज-3

प्रदूषण के खतरनाक लेवल पर पहुंचने के बाद, सेंट्रल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बृहस्पतिवार को दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी भी शामिल है। राजधानी में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन भी “गंभीर” कैटेगरी में रही, जिसके कारण अधिकारियों को प्रदूषण-रोधी कड़े कदम उठाने पड़े। प्रतिबंध शुक्रवार से लागू होंगे। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) की ओर से लिया गया।

GRAP के तीसरे चरण के तहत, NCR राज्यों से सभी इंटरस्टेट बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों और BS-6 डीजल बसों को छोड़कर - दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा, माइनिंग संबंधी गतिविधियों को निलंबित किया जाएगा, कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार किया जाएगा और प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा।

GRAP के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

इन कामों पर रहेगी रोक

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