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Data Transfer Rules: देश के बाहर डेटा नहीं भेज सकेंगी कंपनियां, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

Data Transfer Rules: जल्द ही कंपनियां देश से बाहर डेटा नहीं भेज पाएंगी, चाहे वह कंपनी भारतीय ही क्यों न हो या विदेशी हों। इसे लेकर सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के ड्राफ्ट रूल्स के तहत सरकार देश के बाहर डेटा भेजने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर सकती है। ये नियम भारतीय और विदेशी कंपनियों पर लागू होंगे

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 04, 2025 पर 3:35 PM
Data Transfer Rules: देश के बाहर डेटा नहीं भेज सकेंगी कंपनियां, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के ड्राफ्ट के रूल 14 के तहत भारत के बाहर किसी भी जगह डेटा ट्रांसफर केंद्र सरकार के आम या खास आदेश के अधीन होगा। (File Photo- Pexels)

Data Transfer Rules: जल्द ही कंपनियां देश से बाहर डेटा नहीं भेज पाएंगी, चाहे वह कंपनी भारतीय ही क्यों न हो या विदेशी हों। इसे लेकर सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के ड्राफ्ट रूल्स के तहत सरकार देश के बाहर डेटा भेजने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर सकती है। ये नियम भारतीय और विदेशी कंपनियों पर लागू होंगे। ड्राफ्ट के ये नियम चर्चा के लिए 3 जनवरी को जारी किए गए हैं और इन पर सरकार 18 फरवरी तक फीडबैक स्वीकार कर रही है।

सरकार को मिलेगा यह अधिकार

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के ड्राफ्ट के रूल 14 के तहत भारत के बाहर किसी भी जगह डेटा ट्रांसफर केंद्र सरकार के आम या खास आदेश के अधीन होगा। इसका मतलब है कि इस नियम के तहत सरकार को व्यक्तिगत जानकारियों को देश के बाहर भेजने को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार मिलेगा। हालांकि रूल 14 में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार किस आधार पर या किन चिंताओं के आधार पर ऐसे आदेश जारी कर सकती है। वैसे डीपीडीपी एक्ट की धारा 17(2) सरकार को संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा इत्यादि से जुड़ी चिंताओं के आधार पर डेटा ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है।

फिर रूल 14 की क्या पड़ी जरूरत?

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