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'शरजील इमाम का भाषण जहरीला, दंगा भड़काया', कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में आरोप किए तय, 15 लोग हुए बरी

कोर्ट ने शरजील इमाम और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई की, इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अपने आदेश में अदालत ने कहा, "यह साफ है कि एक बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना और फिर बड़े पैमाने पर दंगा करना कोई अचानक या स्वाभाविक घटना नहीं थी। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 10, 2025 पर 11:10 PM
'शरजील इमाम का भाषण जहरीला, दंगा भड़काया', कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में आरोप किए तय, 15 लोग हुए बरी
कोर्ट ने 2020 दिल्ली हिंसा मामले में आरोप तय कर दिए हैं।

दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोपी शरजील इमाम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साल 2019 में जामिया नगर में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। वहीं, इस केस में शिफा उर रहमान समेत 15 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम को 2019 के जामिया हिंसा मामले में न केवल 'उकसाने वाला' बल्कि 'हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड बताया है।

कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में आरोप किए तय

दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि, शरजील इमाम सिर्फ भड़काऊ नहीं था, बल्कि 2019 के जामिया हिंसा मामले में हिंसा फैलाने की एक बड़ी साजिश का मुख्य आरोपी भी था। अदालत ने इस मामले में उसके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने अपने आदेश में कहा कि 13 दिसंबर 2019 को जामिया यूनिवर्सिटी के पास इमाम की ओर से दिया गया भाषण 'जहरीला' था, जिसमें 'एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा किया गया।

शरजील इमाम पर कही ये बात

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