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Delhi Pollution: प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक और कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बैन, दिल्ली में GRAP-4 लागू

Delhi Pollution: दिल्ली सरकार ने छोटे बच्चों को इस खतरनाक प्रदूषण से बचाने के प्रयास के तहत सभी प्राथमिक स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने की भी घोषणा की है। दिल्ली में मौसम की प्रतिकूल स्थितियों और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के बीच दिल्ली में रविवार को दोपहर 3 बजे AQI 463 दर्ज किया गया, जो शनिवार को शाम 4 बजे 415 था

Akhileshअपडेटेड Nov 05, 2023 पर 9:10 PM
Delhi Pollution: प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक और कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बैन, दिल्ली में GRAP-4 लागू
Delhi Pollution: दिल्ली में रविवार को भी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'गंभीर' कैटेगरी में बना रहा (FILE PHOTO: REUTERS)

Delhi-NCR Air Pollution: केंद्र सरकार ने दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 'अति गंभीर' कैटेगरी में होने के मद्देनजर सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक तथा चार पहिया कमर्शियल वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रविवार को प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। ये नियम केंद्र की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतिम और चौथे चरण (GRAP-4) के तहत लागू किए गए हैं। इसके तहत राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स के 450 को पार करने से कम से कम तीन दिन पहले लागू किया जाता है। हालांकि, इस बार ये नियम पहले से सक्रियता दिखाते हुए लागू नहीं किए गए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने वाले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली और एनसीआर के राज्यों से सभी आपातकालीन उपायों को लागू करने के लिए कहा, जिसमें सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश भी शामिल है।

सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री की इजाजत

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) के चौथे एवं अंतिम चरण के तहत अन्य राज्यों से केवल CNG, इलेक्ट्रिक और BS-6 मानकों का पालन करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति है। वहीं, आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों को इससे छूट दी गई है।

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