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Digital Lending से जुड़े फ्रॉड्स पर कसेगा शिकंजा, RBI ने जारी किया नियमों का पहला सेट

RBI ने जनवरी, 2021 में डिजिटल लेंडिंग से जुड़े मुद्दों की स्टडी करने और नियम सुझाने के उद्देश्य से एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया था। नवंबर में, वर्किंग ग्रुप ने डिजिटल लेंडर के लिए सख्त नियमों के सुझाव दिए थे

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 10, 2022 पर 5:33 PM
Digital Lending से जुड़े फ्रॉड्स पर कसेगा शिकंजा, RBI ने जारी किया नियमों का पहला सेट
आरबीआई ने फ्रॉड और गैर कानूनी गतिविधियों के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया है

RBI digital lending Norm : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 10 अगस्त को डिजिटल लेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए बुधवार, 10 अगस्त 2022 को इससे जुड़े नियम जारी कर दिए। आरबीआई ने फ्रॉड और गैर कानूनी गतिविधियों के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया है।

आरबीआई ने कहा कि सभी लोन डिसबर्शन और रिपेमेंट सिर्फ बॉरोअर और रेगुलेटेड एंटिटी के बैंक खातों के बीच होंगे। इन ट्रांजेक्शंस में लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर या किसी थर्ड पार्टी का कोई अन्य या पूल अकाउंट शामिल नहीं होगा।

प्रोसेस के दौरान एलएसबी की दी जाने वाली कोई फीस या चार्जेस सीधे रेगुलेटेड एंटिटी द्वारा दिए जाएंगे, न कि बॉरोअर द्वारा।

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