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JEE-Advanced 2025: जेईई-एडवांस्ड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, अब ये छात्र तीसरा अटेम्प्ट दे सकेंगे

JEE-Advanced 2025: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 जनवरी) को 5 से 18 नवंबर, 2024 के बीच अपने कोर्स छोड़ने वाले छात्रों को जेईई (एडवांस्ड) के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदाल ने कहा कि 5 नवंबर से 18 नवंबर के बीच जिन छात्रों ने कॉलेज छोड़ा था, उन्हें JEE एडवांस्ड एग्जाम में तीन बार बैठने का मौका मिलेगा

Akhileshअपडेटेड Jan 10, 2025 पर 3:30 PM
JEE-Advanced 2025: जेईई-एडवांस्ड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, अब ये छात्र तीसरा अटेम्प्ट दे सकेंगे
JEE-Advanced 2025: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले अभ्यर्थी जेईई-एडवांस्ड के लिए पात्र होंगे

JEE-Advanced Exam 2025: सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE-एडवांस्ड) के लिए प्रयासों की संख्या तीन से घटाकर दो करने के फैसले को चुनौती देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने पांच नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले याचिकाकर्ताओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE)-एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की शुक्रवार (10 जनवरी) को अनुमति दे दी। जिन छात्रों ने पिछले साल कॉलेज छोड़ा था, उन्हें JEE एडवांस्ड परीक्षा में तीन बार बैठने का मौका मिलेगा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जेईई-एडवांस्ड अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या तीन से घटाकर दो करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जेईई-एडवांस्ड परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा संभालने वाले संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) ने पिछले वर्ष पांच नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। उसमें कहा गया था कि शैक्षणिक वर्ष 2023, 2024 और 2025 में 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र जेईई-एडवांस्ड परीक्षा देने के पात्र होंगे।

पीठ ने कहा कि 18 नवंबर 2024 को एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें पात्रता को केवल दो शैक्षणिक वर्षों- 2024 और 2025 तक सीमित कर दिया गया। अदालत ने कहा, "यदि छात्र उक्त अभ्यावेदन (पांच नवंबर) पर अमल करते हुए इस समझ के साथ अपने कोर्स से बाहर हो गए हों कि वे जेईई परीक्षा देने के हकदार होंगे तो 18 नवंबर 2024 के निर्णय से उन्हें नुकसान नहीं होने दिया जा सकता।"

रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति

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