Get App

Cruise Drugs Case: आर्यन खान को बॉम्बे HC से बड़ी राहत, अब हर शुक्रवार नहीं लगानी होगी NCB दफ्तर में हाजिरी

अब आर्यन को हर शुक्रवार को मुंबई में NCB के दफ्तर में हाजिरी लगाने नहीं पहुंचना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 15, 2021 पर 5:19 PM
Cruise Drugs Case: आर्यन खान को बॉम्बे HC से बड़ी राहत, अब हर शुक्रवार नहीं लगानी होगी NCB दफ्तर में हाजिरी
हाई कोर्ट ने आर्यन खान को इस मामले में 28 अक्टूबर को जमानत दे दी थी

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को क्रूज शिप ड्रग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बड़ी राहत दी है। अब आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई ऑफिस में हर शुक्रवार हाजिरी देने के लिए नहीं जाना होगा। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जब भी दिल्ली SIT समन करेगी, तब आर्यन को टीम के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा।

आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर क्रूज पर से ड्रग्स जब्त होने के मामले मिली जमानत से संबंधित शर्तों में संशोधन करने की अपील की थी। आर्यन के आवेदन में इस शर्त से छूट देने की अपील की गई थी कि उन्हें प्रत्येक शुक्रवार को एनसीबी के दक्षिण मुंबई स्थित ऑफिस में पेश होना होगा। आवेदन में कहा गया था कि चूंकि जांच अब दिल्ली एनसीबी के विशेष जांच दल को सौंप दी गई है, इसलिए मुंबई ऑफिस में उनके पेश होने की शर्त में ढील दी जा सकती है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें