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मालेगांव ब्लास्ट पर बनी फिल्म की रिलीज पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बैन पर कही ये बात

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट पर बनी फिल्म ‘मैच फिक्सिंग - द नेशन एट स्टेक’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि, इस फिल्म की कहानी काल्पनिक है। फिल्म की रोक के लिए मालेगांव विस्फोट के एक आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने याचिका दायर की थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 14, 2024 पर 11:11 PM
मालेगांव ब्लास्ट पर बनी फिल्म की रिलीज पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बैन पर कही ये बात
Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट पर बनी फिल्म ‘मैच फिक्सिंग - द नेशन एट स्टेक’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया

Bombay High Court: 2008 के मालेगांव विस्फोट पर बनी फिल्म ‘मैच फिक्सिंग - द नेशन एट स्टेक’ की रिलीज पर रोक को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि यह एक काल्पनिक फिल्म है। इस फिल्म पर रोक के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की खंडपीठ ने मामले में आरोपी पुरोहित की याचिका खारिज कर दिया, जिसमें फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई थी। पुरोहित ने दावा किया था कि 15 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी।

किताब पर आधारित है फिल्म

फिल्म के निर्माता ने अदालत को बताया कि यह फिल्म मार्केट में पहले से मौजूद एक किताब पर आधारित एक काल्पनिक रचना है। निर्माता ने फिल्म की शुरुआत में दिखाए जाने वाले डिस्केलमर को कोर्ट को दिखाया है, जिसमें कहा गया है कि यह फिल्म एक काल्पनिक रचना है और इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है।

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