Ghatkopar Hoarding Collapse: मुंबई होर्डिंग हादसे में बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के दो करीबी रिश्तेदारों का निधन हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने 13 मई को मुंबई के घाटकोपर में हुए होर्डिंग हादसे में उनके मामा-मामी की मौत हो गई है। बुधवार को मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग ढहने वाली जगह पर जो दो शव मिले उनकी पहचान मनोज चंसोरिया (60) और अनीता (59) के रूप में की गई है, जो कार्तिक आर्यन के रिश्तेदार हैं।
दुर्घटना के 3 दिन बाद दोनों का शव बरामद हुआ है। कार्तिक आर्यन के मामा मनोज चंसोरिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के रिटायर्ड जनरल डायरेक्टर थे और उनकी मामी का नाम अनीता चंसोरिया था। ये दोनों जबलपुर के सिविल लाइन्स के मरियम चौक में रहते थे।
अधिकारियों ने कहा कि दोनों के शव क्षत-विक्षत अवस्था में पाए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कपल की मौके पर ही मौत हो गई हो। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई में घाटकोपर होर्डिंग ढहने वाली जगह पर खोज और बचाव अभियान बंद कर दिया है।
हादसे के आरोपी को मुंबई लाया गया
घाटकोपर में सोमवार को जिस विशाल होर्डिंग के गिरने से भयावह हादसा हुआ था, उसे लगाने वाली कंपनी के निदेशक भावेश भिंडे को शुक्रवार तड़के उदयपुर से मुंबई लाया गया। भिंडे की विज्ञापन एजेंसी 'मैसर्स ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड' ने घाटकोपर में वह होर्डिंग लगाया था जिसके 13 मई की शाम गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी।
अधिकारी ने बताया कि भिंडे को गुरुवार को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि भिंडे को पहले अहमदाबाद ले जाया गया और वहां से हवाई मार्ग से मुंबई लाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस दल भिंडे को लेकर तड़के करीब पांच बजे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल पहुंचा, जिसके बाद उसे क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाया गया। उन्होंने बताया कि तीन दिन तक भिंडे की तलाश के बाद शहर पुलिस ने उसे गुरुवार को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया।
हादसे में 16 लोगों की मौत
मुंबई में सोमवार को धूल भरी तेज आंधी में होर्डिंग गिरने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई थी और 75 घायल हो गए थे। अधिकारियों ने पहले बताया था कि इस हादसे के बाद भिंडे, विज्ञापन एजेंसी ईगो मीडिया के सभी डॉक्टरों, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पंत नगर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।