Get App

सरकार ने लोगों के लिए जोखिम का हवाला देते हुए 14 दवाओं को किया बैन, लिस्ट में शामिल है पैरासीटामॉल का नाम

भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने पिछले साल एक अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गजट अधिसूचना में कहा गया है, इसलिए बड़े जनहित में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत इन एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है। एफडीसी ऐसी दवाएं हैं जिनमें एक या एक से अधिक सक्रिय दवा सामग्री होती है और इसका उपयोग किसी विशेष बीमारी के संकेत के लिए किया जाता है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jun 03, 2023 पर 9:35 PM
सरकार ने लोगों के लिए जोखिम का हवाला देते हुए 14 दवाओं को किया बैन, लिस्ट में शामिल है पैरासीटामॉल का नाम
केंद्र सरकार ने 3 जून को एक एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिश पर भारत में 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है

केंद्र सरकार ने 3 जून को एक एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिश पर भारत में 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कमेटी की सिफारिश में कहा गया था कि इन दावाओं का कोई भी मेडिकल यूज नहीं है और ऐसी दवाएं लोगों को खरता पहुंचा सकती हैं।

पिछले साल अप्रैल में भेजी गई थी रिपोर्ट

भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने पिछले साल एक अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गजट अधिसूचना में कहा गया है, इसलिए बड़े जनहित में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत इन एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है। एफडीसी ऐसी दवाएं हैं जिनमें एक या एक से अधिक सक्रिय दवा सामग्री होती है और इसका उपयोग किसी विशेष बीमारी के संकेत के लिए किया जाता है।

क्या कहा गया था रिपोर्ट में

सब समाचार

+ और भी पढ़ें