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दफ्तर में निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें सरकारी कर्मचारी: हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 15, 2022 पर 5:25 PM
दफ्तर में निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें सरकारी कर्मचारी: हाई कोर्ट
दफ्तर में निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें सरकारी कर्मचारी

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी की तरफ से उनके निलंबन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि काम के घंटों के दौरान निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, अच्छी बात नहीं है।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए काम के घंटों के दौरान अपने निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सामान्य हो गया है।

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मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में नियम बनाने और गलती करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया। इसने राज्य सरकार को चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।

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