GST Fraud: 162 करोड़ रुपए के फर्जी चालान लेने के आरोप में महाराष्ट्र कंपनी के डायरेक्टर गिरफ्तार

एक अलग मामले में, केंद्रीय माल और सेवा कर आयुक्त (CGST) रायगढ़ ने एक नकली ITC रैकेट का भंडाफोड़ किया

अपडेटेड Feb 18, 2022 पर 7:42 PM
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GST (FILE PHOTO)

GST Fraud: न्यूज एजेंसी ANI ने शुक्रवार को बताया कि महाराष्ट्र GST विभाग ने 162 करोड़ रुपए के फर्जी चालान स्वीकार करने और 29.17 करोड़ रुपए के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाने के आरोप में एवरेंट फेरोमैट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को गिरफ्तार किया है।

एक अलग मामले में, केंद्रीय माल और सेवा कर आयुक्त (CGST) रायगढ़ ने एक नकली ITC रैकेट का भंडाफोड़ किया और कलंबोली स्थित फर्म अशोक मेटल स्क्रैप के मालिक को 12 करोड़ रुपए के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और पारित करने में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये 64 करोड़ से ज्यादा के फर्जी चालान का इस्तेमाल कर रहे हैं।

एजेंसी ने कहा कि CGST मुंबई जोन की सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट (CIU) से एक गुप्त सूचना के आधार पर, CGST कमिश्नरेट रायगढ़ की एंटी-एविजन विंग की एक टीम ने एक जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि इस फर्म ने नकली ITC का लाभ उठाया था। 20 से ज्यादा गैर-मौजूदा फर्मों की तरफ से जारी किए गए फर्जी चालान और इस नकली ITC को दूसरे फर्मों को पारित कर दिया।

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फर्म का मालिक जांच की कार्यवाही से बच गया और अक्टूबर 2021 से फरार था।

उक्त अधिनियम की धारा 132 के तहत अपराध करने के आरोप में आरोपी को गुरुवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया और पनवेल में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सामने पेश किया गया। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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